जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच ने पारित किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 8 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि एसपी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आयोध्या बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने का 27 वां वर्ष 6 दिसम्बर को है । जिसके परिपेक्ष्य में जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने व मानव जीवन और लोक संपत्ति की राकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। इसे देखते हुए जिले में ये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए हैं।


पारित आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे नहीं लगा सकेगा साथ ही हथियार के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया द्वारा फेसबुक, ट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम में धार्मिक भावनाओं वाले मैसेज पोस्ट नहीं किए जाएंगे और आपत्तिजनक पोस्टर आदि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।